2000 में सिडबी और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित सीजीटीएमएसई, एमएसई इकाइयों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) परिचालित करता है, जो उसके सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई होती हैं और ये ऋण सुविधाएं संपार्श्विक प्रतिभूति समर्थित नहीं /आंशिक रूप से संपार्श्विक प्रतिभूति समर्थित और / या तीसरे पक्ष की गारंटी द्वारा समर्थित होती हैं। 01 अप्रैल, 2023 से गारंटी की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।
कॉपीराइट © 2024 लघु उद्योग विकास बैंक भारत (सिडबी)। सभी अधिकार आरक्षित