अनुसूचित बैंकें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सिडबी से सहायता के लिए पात्र हैं।
प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण व अच्छी रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) - जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत हैं – जिनमें आस्ति वित्त कंपनियाँ / ऋण कंपनियाँ / मूलभूत ढांचा वित्त कंपनियाँ (जमा संग्रहित करने वाली और जमा संग्रहित न करने वाली, दोनों वर्गों की कंपनियाँ शामिल हैं) जो सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के उद्यमों को वित्त प्रदान करने में संलग्न हैं।
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण के माध्यम से वित्तपोषण में लगे हुए हैं जो छोटे व्यवसायों / आय सृजन गतिविधियों में लगे हुए हैं।
योग्य संस्थाओं को सिडबी से सहायता (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार / भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 में निहित परिभाषा के अनुसार, समय-समय पर संशोधित)