उद्देश्य | गैर औपचारिक सूक्ष्म-उद्यमियों / सूक्ष्म-उद्यमों (आईएमई) को आजीविका के लिए उद्यम संवर्धन के लिए किफायती ऋण तक उनकी पहुंच में सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना भागीदार संस्थाओं की सहायता से घर-घर सहायता प्रदान करती है, जो आवेदन जानकारी, डिजिटल दस्तावेज़ीकरण, संग्रह, आदि सहित ऋण प्रक्रियाओं में सिडबी की सहायता करते हैं। ओपीआई और सिडबी के बीच निर्बाध डिजिटल एकीकरण और प्रयास ऐप/पोर्टल की मदद से तीव्रतर ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाता है। |
भागीदार संस्थाएँ< | वित्तीय मध्यस्थ (बीसी/एमएफआई/एसएचपीआई/एनबीएफसी/फिनटेक, आदि) गैर-वित्तीय मध्यस्थ (कॉर्पोरेट, एग्रीगेटर, आदि) |
परिचालन क्षेत्र | सम्पूर्ण भारतवर्ष/td> |
लाभार्थियों की संख्या | योजना के तहत 1,59,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। |
योजना कवरेज | यह योजना 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 400 से अधिक जिलों में परिचालित है। |
महिला लाभार्थियों को सहायता | योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से 87% से अधिक महिला उद्यमी हैं। |
सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता | सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से 70% से अधिक समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से हैं। |
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