जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क सूचना का अधिकार नियम, 2012 के अनुसार, जानकारी प्रदान करने की लागत निम्नानुसार ली जाएगी: धारा 4 की उप-धारा (4) और उप-धारा (1) और (5) के तहत जानकारी प्रदान करना। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7 (ए) ए-3 या छोटे आकार के पेपर में प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये; (बी) बड़े आकार के कागज में फोटोकॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य; (सी) नमूनों या मॉडलों की वास्तविक लागत या कीमत; (डी) प्रति डिस्केट या फ्लॉपी पचास रुपये; (ई) किसी प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ दो रुपये; (एफ) निरीक्षण के पहले घंटे के लिए अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद के प्रत्येक घंटे के लिए 5 रुपये का शुल्क; और (छ) सूचना की आपूर्ति में शामिल डाक शुल्क का इतना हिस्सा जो पचास रुपये से अधिक हो।
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