व्यक्तियों द्वारा की गई एकल और संयुक्त जमा-राशियों के संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
5000/- तक की ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट हैं। धार्मिक / चैरिटेबल न्यास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अंतर्गत निवेश हेतु अर्ह हैं।
ब्याज / उन्मोचन संबंधी चेकों को जमाकर्ता के शहर / केंद्र में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।
जहां कहीं सुविधा उपलब्ध है और निवेशक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो ब्याज की राशि को निवेशक के खाते में ईसीएस के माध्यम से सीधे जमा करवा दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज दर
जमा की अवधि
जमा की अवधि
जमा करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्रमश: 12 महीना और 60 महीना हैI जमा केवल एक महीने की अवधि के गुणांक में स्वीकार्य किये जाते हैंI