टोल फ्री नंबर: 180-022-6753

डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

प्रमुख बिंदु

  • केयर द्वारा सिडबी की सावधि जमा योजना को ‘एएए (एफडी) रेटिंग दी गई है, जो मूलधन और ब्याज की अदायगी के मामले में उच्चतम सुरक्षा को दर्शाती है।
  • योजना की विस्तृत शर्तें आवेदन-फार्म में उल्लिखित हैं, इसे सिडबी के किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

  • निवासी व्यक्ति
  • अवयस्क
  • अविभाजित हिन्दू परिवार
  • साझेदारी फर्म
  • कंपनियां
  • निगमित निकाय
  • सोसाइटियाँ
  • व्यक्तियों का संघ

विशेषताएँ

  • व्यक्तियों द्वारा की गई एकल और संयुक्त जमा-राशियों के संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
  • 5000/- तक की ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट हैं। धार्मिक / चैरिटेबल न्यास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अंतर्गत निवेश हेतु अर्ह हैं।
  • ब्याज / उन्मोचन संबंधी चेकों को जमाकर्ता के शहर / केंद्र में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।
  • जहां कहीं सुविधा उपलब्ध है और निवेशक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो ब्याज की राशि को निवेशक के खाते में ईसीएस के माध्यम से सीधे जमा करवा दिया जाएगा।
  • वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज दर

जमा की अवधि

जमा की अवधि

जमा करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्रमश: 12 महीना और 60 महीना हैI जमा केवल एक महीने की अवधि के गुणांक में स्वीकार्य किये जाते हैंI

ऑनलाइन एफडी आवेदन

 
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