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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(b) के तहत सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(b) के तहत सूचना

Item No. Provision Details

4.b.i

संगठन के प्रकार्य और कर्तव्य

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 द्वारा पारित अधिनियम से हुआ है तथा इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (जिसे बाद में यहाँ बैंक संदर्भित किया गया है) .

प्रकार्य:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सूक्ष्म,लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण एवं विकासपरक तथा इस प्रकार की गतिविधयों में संलग्न संस्थाओं के क्रिया कलापों में समन्वय हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारत सरकार द्वारा बैंक को सूक्ष्म व् मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण के लिए अधिकृत किया गया है।

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4.b.ii

इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

बैंक के सभी अधिकारियों को उनके दैनन्दिन कार्यों को एवं उनके विशिष्ट कर्तव्यों को देखते हुए उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए बोर्ड इस प्रकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन का निर्णय करता है। संगठन की आवश्यकता एवं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा - निर्देशों के अनुरूप इन शक्तियों की समीक्षा/ संशोधन किया जाता है।

4.b.iii

प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित अपनायी गयी निर्णय लेने की प्रक्रिया।.

बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में एक अच्छी तरह से सुपरिभाषित प्रणाली है। बैंक में शाखा स्तर पर ऋण के आकार व स्वरूप के आधार पर अपने सभी ऋण देने के निर्णय के लिए क्रेडिट/ निपटान समितियां स्थापित की गयी हैं। ऋण सुविधाओं के लिए शाखाएं आवेदन पत्र प्राप्त करती हैं और उपर्युक्त मंजूरी प्राधिकारी के पास उसे अनुशंसित करती हैं। बड़े ऋण उत्पादों के मामले में आवेदन शाखाओं और केन्द्रीय ऋण प्रसंस्करण कक्षों में संसाधित किये जाते हैं।

बैंक में एक परिभाषित संगठनात्मक संरचना है और भारतीय रिजर्व बैंक/ सीवीसी के दिशा-निर्देशों के आधार पर जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था है। किसी भी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सभी क्रेडिट निर्णयों को नियंत्रण व निगरानी के प्रयोजन से अगले उच्च प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाता है। प्रत्यायोजित शक्तियों के उचित प्रयोग की एक पद्धति है और नियंत्रण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समुचित प्रणाली है जिनकी निगरानी/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा की जाती है।

प्रशासनिक निर्णय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा लिए जाते हैं.।

4.b.iv

बैंक के विभिन्न प्रकार्यों के लिए तय किये गए मानक

बैंक की नीतियां और मानदंड विधिवत रूप से बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं और बैंक की नीति विभाग द्वारा / क्षेत्रीय कार्यालय / शाखाओं अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। बैंक की प्रमुख नीतियों को भी समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

4.b.v

बैंक द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश , मैनुअल और रिकार्ड ।

कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए मैनुअल, आदि निर्देशों की पुस्तिका, संहिताबद्ध परिपत्रों, शक्तियों का प्रत्यायोजन , अधीनस्थ विधान आदि जारी किए गए हैं।

4.b.vi

बैंक द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रण के विभिन्न दस्तावेजों के विवरण

बैंक के संबंधित शाखा कार्यालयों में ऋण देने के समय में प्राप्त दस्तावेजों को संरक्षित रखा जाता है। बैंक प्रधान कार्यालय लखनऊ में शेयर धारकों और बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है।

4.b.vii

तत्संबंधी अपनी नीति या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण ।

बैंक के शेयरधारकों में आईडीबीआई , एलआईसी , जीआईसी , अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थायें हैं। शेयरधारकों और उद्योग संघ/लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि निदेशक मंडल के सदस्य हैं। नीतियों से संबंधित मुद्दों को बैंक की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा और बोर्ड की बैठकों में सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है। बैंक की वेबसाइट पर और समाचार पत्रों में बैंक अपनी तिमाही /वार्षिक परिणाम / रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

4.b.viii

मंडलों(बोर्ड), परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं और जिन्हें इसके हिस्से के रूप में या इसे सलाह देने के उद्देश्य से गठित किया गया है, तथा क्या ऐसे मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कामकाज एवं व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबंध निदेशक-मंडल (बोर्ड) में निहित है। निदेशक मंडल (बोर्ड) ने विभिन्न समितियों का गठन किया है, जिनकी सूची नीचे दी गई है :


  • कार्यकारिणी समिति (ईसी)
  • लेखापरीक्षा समिति (एसी)
  • जोखिम प्रबंध समिति (आरआईएमसी)
  • बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीएमएलवीएफ)
  • सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)
  • ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
  • वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)
  • इरादतन चूककर्ता व असहयोगी उधारकर्ता संबंधी समीक्षा समिति (आरसीडब्‍ल्‍यूडी एंड एनसीबी)
  • उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति (डीएमडी-एमसी)
  • नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
  • दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति (सीएसडीजी)
  • हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

निदेशक मंडल (बोर्ड) तथा उसकी समितियों की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं तथा बैंक के ध्येय (लक्ष्य) प्राप्‍त करने के लिए उसका मार्गदर्शन करती हैं।

(निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों के संघटन व कार्य देखने के लिए यहाँ क्लिक करें)

निदेशक मंडल (बोर्ड) तथा इसकी अन्‍य समितियों की बैठकें सार्वजनिक नहीं हैं। साथ ही, निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियों, जैसे- ईसी, एसी, आरआईएमसी, एससीएमएलवीएफ, आईटीएससी, सीएससी, आरआरसी, आरसीडब्‍ल्‍यूडी एंड एनसीबी, डीएमडी-एमसी, एनआरसी, सीएसडीजी तथा एसआरसी की कार्यसूचियाँ, ज्ञापन, कार्यवाहियाँ, कार्यवृत्‍त तथा निर्णय भी आम जनता के लिए उपलब्‍ध नहीं हैं।

4.b.ix

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

शाखाओं में तैनात अधिकारियों की सूची क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों में उपलब्ध है। कार्यालयों की सूची वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

4.b.x

इसके अधिनियम में दिए गए मुआवजे की प्रणाली सहित अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।

अधिकारियों कर्मचारियों के वेतनमान संलग्नक में दिए गए हैं।Annexure.

4.b.xi

इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट के ब्यौरे बताए गए हों।.

सार्वजनिक संपत्ति के व्यय के लिए कोई योजना अथवा बजट नहीं है। यह प्रावधान बैंक पर नहीं लागू होता।

4.b.xii

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण भी शामिल हो।

बैंक की अपनी ही सब्सिडी कार्यक्रमों या गतिविधियों उधार देने के लिए योजना नहीं है। हालांकि, बैंक भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम ( सीएलसीएसएस ), प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस ) और चमड़ा क्षेत्र के समन्वित विकास के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इन योजनाओं के प्रावधानों संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4.b.xiii

रियायत के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे, परमिट या प्राधिकरण यह द्वारा दी गई ।
नाम, पदनाम और लोक सूचना अधिकारी के अन्य ब्यौरे।

बैंक में छूट, परमिट, प्राधिकरण आदि का कोई कार्यक्रम नहीं है।

4.b.xiv

इसके द्वारा धारित अथवा उपलब्ध सूचना के सन्दर्भ में विवरण जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीमित किया गया है।

बैंक द्वारा जमा, अग्रिम और अन्य सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।.

4.b.xv

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे सहित उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

जानकारी का लाभ उठाने के लिए सुविधाएं बैंक की वेबसाइट पर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं । सामान्य जनता बैंक के लोक-सूचना अधिकारी तक पहुंच सकती है उनके पते बैंक की वेबसाइट पर दिये गए हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए बैंक के पास कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं है।.

4.b.xvi

लोक सूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम व अन्य विवरण ।

शाखा कार्यालयों के प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए सहायक लोक-सूचना अधिकारी और लोक-सूचना अधिकारी के रूप में लखनऊ में महाप्रबंधक को नामित किया गया है। बैंक कार्यालयों के पते, बैंक के वेबसाइट यानी www.sidbi.in पर उपलब्ध हैं।